भोपाल। राज्य शासन द्वारा 1 सितंबर 2021 से समस्त कार्य दिवसों में शासकीय / अशासकीय स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक सभी कक्षाओं के लिए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विद्यालय संचालन हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
इस दौरान भारत / राज्य स्तर से समय-समय पर जारी एस ओ पी एवं कोविड प्रोटोकॉल पालन करना अनिवार्य होगा।