बड़वानी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जैनुल आब्दीन ने पारित अपने आदेश अवैध रेत परिवहन करने के आरोपी पठान पिता साताराम निवासी ग्राम बडगांव को धारा 379 भादवि एवं सार्वजनिक सपत्ति नुकसान अधिनियम की धारा 03 के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। अभियोजन की ओर से पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी बडवानी सुश्री कीर्ति चौहान द्वारा की गई।
अभियोजन मीडिया प्रभारी सुश्री कीर्ति चौहान ने बताया कि घटना 6 अगस्त 2020 की है, जब यातायत थाना बडवानी पर पदस्थ सहायक उप निरीक्षक ने वाहन चैकिग के दौरान पुराना मटन मार्केट के पास एक ट्रेक्टर एवं ट्राली को काली रेत ले जाते हुये पकड़कर उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर प्रकरण न्यायालय में पेश किया था।