भोपाल। नागरिकों से असामान्य रूप से रिटर्न या सस्ते लोन देने वाली गैर-वित्तीय संस्थाओं के प्रति सावधान और सचेत रहने का आग्रह किया गया है। आम नागरिकों से ऐसी संस्थाओं के पंजीयन के प्रति जागरूक रहने एवं उनकी प्रामाणिकता के संबंध में पहले जाँच पड़ताल करने की अपील की गयी है। ऐसी संस्थाओं के जमाकर्ताओं के लिये जागरूकता अभियान भी चलाया जायेगा।
यह जानकारी आज यहाँ मंत्रालय में मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस की अध्यक्षता में गैर वित्तीय संस्थाओं के संबंध में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई। बैठक में बताया गया कि गैर-वित्तीय संस्थाओं, कंपनियों के जमाकर्ताओं को संभावित आर्थिक धोखाधड़ी से बचाने के लिये जागरूकता अभियान शुरू किया जायेगा।
जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि वे समय-समय पर ऐसी संस्थाओं में मध्यप्रदेश के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम और अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। जमाकर्ताओं और आम जनता और सरकार के बीच परस्पर विश्वास बनाने रखने के लिये दोषी संस्थाओं पर सख्ती बरतते हुए कार्रवाई जारी रखने के निर्देश दिये गये हैं। इसके अलावा बैठक में अनियमित जमा प्रतिबंध अधिनियम 2019 पर संभाग स्तर पर प्रशिक्षण सत्र या संगोष्ठी आयोजित करने पर भी चर्चा हुई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक हो सकें।
बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव विधि, आयुक्त संस्थागत वित्त, क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, विशेष पुलिस महानिदेशक सीआईडी, डीजी ईओडब्ल्यू, राज्य शासन एवं पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न नियामकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।