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सट्टा-पट्टी काटने वाले को न्यायालय उठने तक की सजा

नरसिंहपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ने सट्टा-पट्टी काटने के आरोपित संदीप पिता रम्मू नौरिया बरमान कला को 500 रुपये के अर्थदंड समेत न्यायालय उठने तक के कारावास की सजा सुनाई। जिला अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी, एडीपीओ सोनाली तिवारी ने बताया कि आरोपित को पुलिस ने नवीन विद्या भवन के पीछे बरमान में सट्टा-पट्टी काटते गिरफ्तार किया था। उसके पास से 350 रुपये नकद जब्त हुए थे। सुआतला पुलिस ने विवेचना कर चालान न्यायालय में पेश किया था, जिस पर गुरुवार को सजा सुनाई गई।