संयुक्त टीम ने रूकवाया बाल विवाह

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नरसिंहपुर। महिला एवं बाल विकास, पुलिस एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा  ग्राम भूमिया ढाना के 19 वर्षीय युवक का शनिवार 19 फरवरी को  ग्राम गंगई निवासी नाबालिग किशोरी से विवाह होने की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह रूकवाया।

         संयुक्त दल ने ग्राम भूमिया ढाना में युवक के निवास स्थल पर जाकर बाल विवाह के वैधानिक प्रावधानों से अवगत कराया तथा उचित उम्र 21 वर्ष प्राप्त करने पर ही विवाह करने की समझाइश दी। युवक के परिजनों ने विवाह स्थगित कर नियत उम्र पर ही विवाह करने की शपथ ली। बालिका के घर पर एक पृथक दल भेजा गया। उक्त बालिका की आयु भी नियत उम्र से कम पाई गई। बालिका एवं उसके परिजनों की काउंसलिंग की गई। इस बाल विवाह को रोकने गए दल को पहले  यह बताया गया कि युवक को ग्राम तिंदनी ले जाकर विवाह कराया जा रहा है। अतः डीपीओ महिला एवं बाल विकास के नेतृत्व में पुलिस एवं चाइल्ड लाइन के एक दल द्वारा ग्राम पंचायत धुबघट गौंड़ी की ग्राम डेढवारा का निरीक्षण किया गया। जहां पर एक युवक का विवाह आयोजित किया जा रहा था। जांच करने पर वर वधु की आयु उपयुक्त पाई गई। इसके उपरांत ग्राम तिंदनी- नयागांव में भी निरीक्षण किया गया। वहां भी एक युवक की बारात जाने की तैयारी हो रही थी, जांच करने पर वर एवं वधु की आयु उचित पाई गई। इस तरह संयुक्त टीम को एक बाल विवाह को रोकने में सफ़लता प्राप्त हुई।

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