नरसिंहपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संभावित संक्रमित व्यक्तियों को कोरंटीन किया गया है। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी नरसिंहपुर महेश कुमार बमनहा ने कोरंटीन किये गये व्यक्तियों के रूकने के लिए नरसिंहपुर में चार होटल को अधिग्रहीत करने का आदेश जारी किया है। ये होटल/ संस्थान दो जून से 30 जून 2020 तक अधिग्रहीत किये गये हैं। आदेश के अनुसार सभी होटल/ संस्थान के मालिक होटल/ संस्थान में साफ- सफाई और समुचित व्यवस्थायें रखेंगे। स्वेच्छा से रूकने वाले व्यक्ति को संबंधित होटल की किराया दर से भुगतान करना होगा। इसमें शासन किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं करेगा।
इस सिलसिले में नरसिंहपुर की जिन होटल/ संस्थान को अधिग्रहीत किया गया है, उनमें होटल अमर पैलेस एवं रेस्टारेंट स्टेशनगंज, होटल अमर विलास करेली रेलवे स्टेशन के सामने, सुविजिता होटल/ लॉज स्टेशनगंज और पवन मैरिज गार्डन विपतपुरा के नाम शामिल हैं।