नरसिंहपुर। वित्तीय अनियमितता की वजह से जनपद पंचायत करेली की ग्राम पंचायत रीछई की सरपंच श्रीमती रूकमणि बाई को जिला पंचायत के सीइओ के.के. भार्गव ने पद से अलग कर दिया है तथा ग्राम पंचायत की सचित श्रीमती मनीशा विष्वकर्मा को को मप्र पंचायत सेवा आचरण अधिनियम 1998 के प्रावधानों के तहत शासकीय कार्यों में वित्तीय अनियमितताए लापरवाही, उदासीनता, स्वेच्छाचारिता व कदाचरण के कारण निलंबित किया गया है। साथ ही संबंधित पंचायत के ग्राम रोजगार सहायक की संविदा समाप्त करने के लिए लिए आवष्यक कार्रवाई के आदेष दिये हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने से अलग कर दिया गया है।
जांच के आधार पर हुई कार्रवाई
ग्राम पंचायत रीछई से संबंधित शिकायतों की जांच में विभिन्न निर्माण कार्यों में ग्राम पंचायत द्वारा कार्य नहीं किये जाने के बावजूद भी राशि आहरण किये जाने के कारण और प्रधानमंत्री आवास के अपात्रों को नियम विरूद्ध लाभांवित कराये जाने के कारण ग्राम पंचायत रीछई द्वारा 8 लाख 24 हजार 50 रूपये की वित्तीय अनियमितता किया जाना जांच दल की रिपोर्ट के अनुसार पाया गया।
सीईओ जिला पंचायत ने जांच प्रतिवेदन के अनुसार अधिरोपित राशि संबंधितों से वसूल किये जाने के लिए मप्र पंचायत राज अधिनियम की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज करने का आदेश भी दिया है। जांच में प्रधानध् सरपंच को कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाया गया।
ग्राम पंचायत रीछई की शिकायत जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत और सहायक विकास विस्तार अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से की गई।