नरसिंहपुर। पेट्रोल पम्प संचालन में अनियमितता पाये जाने और अनुज्ञप्ति की शर्तों के उल्लंघन पर न्यायालय कलेक्टर ने अनावेदक मेसर्स शक्ति पेट्रोलियम डीलर आईओसीएल खैरीनाका, नरसिंहपुर प्रो.प्रा. हरिनारायण ममार आत्मज तेजराम ममार के पेट्रोल पम्प की स्थापना के लिए कलेक्टर कार्यालय नरसिंहपुर द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश जारी किया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि वे इस पेट्रोल पम्प के लिए ईधन आपूर्ति रोके जाने हेतु संबंधित कम्पनी/ डिपो को सूचित करें। इस प्रकरण में जप्तशुदा ईधन की राशि चालान से शासन के पक्ष में जमा करने और चालान जमा होने के बाद जप्तशुदा ईधन जप्ती से मुक्त करने का आदेश दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर उक्त प्रकरण में कार्रवाई की गई। प्रतिवेदन के अनुसार 27 जुलाई 2020 को मेसर्स शक्ति पेट्रोलियम डीलर आईओसीएल खैरीनाका, नरसिंहपुर के पेट्रोल पम्प की जांच की गई। जांच के दौरान अनावेदक द्वारा पेट्रोल पम्प संचालन में अनियमितता पाई गई। पेट्रोल पम्प पर स्टाक प्रदर्शित नहीं किया गया। साथ ही डीजल, पेट्रोल संग्रहण मात्रा और रजिस्टर के अनुसार डीजल/ पेट्रोल में अंतर भिन्नता प्रमाणित होना पाई गई। प्रकरण की विवेचना के आधार पर अनावेदक द्वारा मप्र मोटर स्प्रिरिट एंड हाईस्पीड डीजल अनुज्ञापन तथा नियंत्रण आदेश 1980 और स्वीकृत अनुज्ञप्ति की शर्तों और पेट्रोल पम्प स्थापना के लिए जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर कलेक्टर न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा उक्त आदेश जारी किया है।