बैठक में एसडीएम आरएस राजपूत ने शासन की नवीन गाइड लाइन से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति होगी। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए धार्मिक- सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। विसर्जन के लिए भी सामूहिक चल समारोह की अनुमति नहीं रहेगी। नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित आयोजक के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।