शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश निरस्त
नरसिंहपुर. त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2021- 22 को दृष्टिगत रखते हुए जिला दंडाधिकारी रोहित सिंह ने पूर्व में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करने का आदेश जारी किया था। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन का कार्यक्रम निरस्त कर देने के कारण उक्त आदेश को जिला दंडाधिकारी ने निरस्त कर दिया है। साथ ही निर्देशित किया है कि थानों से जिले के लायसेंसधारियों के शस्त्र तत्काल संबंधित लायसेंसी की उपस्थिति में सौंपे जायें।