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शिक्षक कल तक जमा करें आयकर, नए सत्र में हो जाएगा समायोजित

नरसिंहपुर। कोरोना संक्रमण के कारण इस वर्ष फरवरी का प्राथमिक एवं कुछ माध्यमिक शालाओं का वेतन बजट के अभाव एवं लॉक डाउन के कारण मार्च 2020 की जगह अप्रैल में हो पाया था। जिससे शिक्षकों का सत्र 2019-20 का आयकर मार्च की बजाय अप्रैल से प्रारंभ नए सत्र 2020-21 में जमा हो गया। शिक्षकों की प्रति वर्ष 90-90 हजार रूपये तक की राशि मार्च माह में आयकर के रूप में काट कर बीईओ (डीडीओ)के टेन नंबर के माध्यम से आयकर विभाग को भेजी जाती है। जो इस वर्ष मार्च की बजाए अप्रैल में भेजी गई एवं आयकर विभाग ने उसे नए सत्र का एडवांस आयकर मान कर जमा कर लिया। शिक्षक कह रहे हैं कि हर महीने आयकर एडवांस के रूप में डीडीओ द्वारा जो राशि काटी जाती है वह कहां गई। इस वर्ष मार्च में कई शिक्षकों को अप्रैल माह में दो हजार या दस हजार रूपये ही आयकर कटौती के बाद मिल पाए थे और अब अधिकारी कर सलाहकार के माध्यम से चालान के रूप में अप्रैल में जमा आयकर के बराबर की राशि पुन: सत्र 2019-20 के लिए जमा करने को बोल रहे है। शिक्षकों के बीच बने इस सशंय पर मप्र शिक्षक संघ ने कहा है कि सभी शिक्षक अपना आयकर एवं आयकर रिर्टन जमा कर दें नए सत्र में वह समायोजित हो जाएगा। शिक्षकों के रिटर्न भरने की नई एवं अंतिम तारीख 31 दिसंबर तक है। पूरे जिले में लगभग 400 शिक्षकों को पुन: रिटर्न भरना पड़ रहा है। सत्र 2019-20 में काटी गई आयकर की राशि नए सत्र 2020-21 में समायोजित होगी पर शिक्षकों पर तो इस समय दोहरी मार पड़ ही चुकी है। शिक्षकों की समस्या को हल करने मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के संभागीय सचिव आनंद प्रकाश श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष श्रीभगवान उपाध्याय जिला सह सचिव परवेज अख्तर खान, उमाशंकर अग्रवाल, वृंदापन पटेल आदि ने अलग-अलग अधिकारियों एवं कर सलाहकारों से चर्चा कर समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास किया। उन्होंंने कर सलाहकार अमित नेमा से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि भले ही किन्हीं भी कारणों से आपको वित्तीय वर्ष 2019-20 में केवल 11 माह का वेतन प्राप्त हुआ है पर वह ट्रेजरी के माध्यम से टीडीएस काटकर मध्यप्रदेश शासन द्वारा भारत सरकार को अप्रैल 2020 में भेजा जा चुका है।क्योंकि अप्रैल 2020 से नया वित्तीय वर्ष 2020-21 प्रारंभ माना जाएगा अत: वेतन में से 11 किस्तों में जो टीडीएस कटा वह वर्ष 2019-20 में जमा माना जाएगा और समायोजित किया जाएगा। बीईओ करेली ने भी 28 अगस्त के पत्र द्वारा समस्त संकुल प्राचार्यों से कहा है कि कई शिक्षकों का वर्ष 2019-20 में जमा आयकर वित्तीय बर्ष 2020 -21 में समायोजित होगा अत: वर्ष 2020-21 में आयकर कटौती न की जाए। आनन्द प्रकाश श्रीवास्तव ने प्रभावित शिक्षकों से निवेदन किया है कि जिन्होंने अभी आयकर जमा नहीं किया है वह बिना धैर्य खोए पुन: अपना आयकर एवं आयकर रिटर्न 31 दिसम्बर 2020 तक जमा कर दें। नए सत्र में वह समायोजित हो जाएगा।