शहरी क्षेत्र में दुकाने नंबर के अनुसार खोली जाएँगी, तीन नंबर अंकित की हुई दुकान शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जायेंगी
भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने धारा-144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है।