भोपाल। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी तरुण पिथोड़े ने धारा-144 के तहत आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए भोपाल के शहरी क्षेत्र में दुकान नम्बर के आधार पर खोले जाने के आदेश जारी किए है।
सभी दुकानों पर अलग-अलग 1, 2 ,3 नम्बर अंकित किये जायेंगे।एक नंबर अंकित की हुई दुकान सोमवार एवं मंगलवार, दो नंबर अंकित की हुई दुकान बुधवार एवं गुरुवार और तीन नंबर अंकित की हुई दुकान शुक्रवार एवं शनिवार को खोली जायेंगी और शहरी क्षेत्र में स्थित दुकानें रविवार के दिन बंद रहेंगी।
यह आदेश ऐसे सभी मार्केट क्षेत्र में जहाँ 10 या 10 से अधिक दुकानें है सहित सभी मार्केट पर लागू होगा।
सभी दुकानों पर यह नम्बर नगर निगम द्वारा अंकित किए जाएंगे। जब तक नम्बर अंकित नही होते है तब तक पूर्व में जारी किए आदेश अनुसार दुकानें खोली जाएंगी।
इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर, स्टैंड अलोन दुकाने, रहवासी परिसर में स्थित दुकाने, राज्य शासन से लायसेंस प्राप्त दुकाने, सामान्य स्थिति में खुली रहेंगी।
मेडिकल दुकानो को छोड़कर शेष दुकानों को रात्रि 8:30 बजे तक बंद किया जाएगा। ताकि रात्रि कर्फ्यू का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जा सके। मार्केट क्षेत्र की दुकानों पर नंबरिंग अंकित नहीं हो जाती तब तक पूर्व अनुसार ही संचालित की जाएगी। उक्त व्यवस्थाओं को संबंधित सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट और नगर पुलिस अधीक्षक द्वारा कड़ाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।