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असंगठित श्रमिकों को मिलेगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ

नरसिंहपुर. भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वर्ष 2019 से प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन- पीएम एसवायएम पेंशन योजना लागू की गई है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के वे सभी असंगठित श्रमिक पात्र हैं, जिनकी मासिक आय 15 हजार रूपये से कम है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकन के लिए 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग के श्रमिकों को प्रतिमाह 55 रूपये से 200 रूपये प्रीमियम के रूप में जमा कराना होगा। श्रमिक जितनी राशि प्रीमियम के रूप में जमा करायेंगे, उतनी ही राशि भारत सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा जमा कराई जायेगी। इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पश्चात बीमित श्रमिक को प्रतिमाह 3 हजार रूपये पेंशन के रूप में मिलेंगे।

इस योजना का संचालन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जा रहा है। कोई भी इच्छुक श्रमिक इस योजना में नामांकन के लिए अपने निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर- सीएससी पर जाकर अपना नामांकन करा सकते हैं। श्रमिक को नामांकन के समय अपना आधार कार्ड एवं बैंक खाता नम्बर अनिवार्य रूप से देना होगा। प्रीमियम की प्रथम किस्त श्रमिक की आयु वर्ग के अनुसार 55 रूपये से 200 रूपये कॉमन सर्विस सेंटर में नकदी जमा कर नामांकन कराना होगा। आगामी माहों में प्रीमियम की किस्तें श्रमिक के बैंक खाते से स्वत: कट जायेंगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के मजदूर की मासिक आय 15 हजार रूपये से अधिक नहीं होना चाहिये। उसकी उम्र 18 से 40 वर्ष तक ही होना चाहिये, इससे अधिक नहीं। यह भी जरूरी है कि उसने पहले केन्द्र सरकार की किसी अन्य पेंशन स्कीम का लाभ नहीं लिया हो। यह जानकारी श्रम पदाधिकारी नरसिंहपुर ने दी है।