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सिंचाई जल कर जमा नहीं करने पर होगी भू- राजस्व संहिता के तहत कार्रवाई

नरसिंहपुर।  कार्यपालन यंत्री रानी अवंती बाई लोधी सागर नहर संभाग क्रमांक- एक करेली एसके मालवी ने सिंचाई जल कर के सभी बकायादार किसानों से अपील की है कि वे अपने जल कर की बकाया राशि सिंचाई कर वसूली अधिकारी के पास शीघ्र जमा कर रसीद प्राप्त कर लें। सिंचाई कर जमा नहीं करने वालों पर सिंचाई की दरें दोगुनी होती हैं। साथ ही सिंचाई कर जमा नहीं करने वालों को सिंचाई सुविधा से वंचित किया जा सकता है। कार्यपालन यंत्री ने बताया कि तय समय सीमा में जल कर जमा नहीं करने वाले बकायादारों के विरूद्ध भू- राजस्व संहिता 1959 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।