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विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश 1 मई से

   प्रदेश में समस्त शासकीय स्कूलों में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिये 1 मई से 7 जून 2020 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया है। स्कूल शिक्षा ने पूर्व में जारी आदेश में विद्यार्थियों के लिये 1 मई से 16 जून तक तथा शिक्षकों के लिये 01 मई से 9 जून तक के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया था।

ग्रीष्मकालीन अवकाश में भी विद्यालयों द्वारा लॉकडाउन के कारण प्रारंभ की गई ऑनलाइन अध्यापन गतिविधि जारी रखी जा सकती है, प्रारंभ भी की जा सकती है। इसके लिये अभिभावकों तथा छात्रों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाएगा तथा कोई अतिरिक्त फीस भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन अध्यापन करा रहे विद्यालय ऐसे सभी विद्यार्थियों के अध्यापन की प्रतिपूर्ति अतिरिक्त कक्षाएँ लगाकर करेंगे, जो परिस्थितिवश ऑनलाईन कक्षाओं में भाग नहीं ले पा रहे हैं।