नई दिल्ली से विशेष संवाददाता
प्रिंट मीडिया, न्यूज़ चैनल और सोशल मीडिया पर लॉक डाउन को लेकर बे-सिर-पैर की ख़बरों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने माना कि मीडिया पर लॉक डाउन को लेकर फर्जी ख़बरों के चलते देश में मजदूरों का पलायन तेजी से बढ़ा है। कोर्ट ने मीडिया संस्थानों को इस तरह की फर्जी ख़बरों पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए प्रतिदिन बुलेटिन जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहरों में काम करने वाले मजदूरों के बड़ी संख्या में पलायन के पीछे लॉकडाउन तीन महीने से अधिक समय तक जारी रहने वाली फर्जी खबरें हैं। इससे उन्हें घबराहट पैदा हो गई। इसलिए हमारे लिए यह संभव नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट या सोशल मीडिया द्वारा फर्जी खबरों के इस खतरे को नजरअंदाज करें। कोर्ट ने कहा कि हम कोरोना वायरस महामारी के बारे में स्वतंत्र चर्चा में हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं रखते लेकिन मीडिया को घटनाक्रम के बारे में आधिकारिक बयानों को संदर्भित करने और प्रकाशित करने का निर्देश देते हैं।