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सुप्रीम कोर्ट का फैसला-नियमित होंगे सभी अस्थाई शिक्षक

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के अस्थाई शिक्षकों के पक्ष में फैसला देकर उनके नियमितीकरण के मार्ग की सारी बाधाओं को दूर कर नियमितीकरण के खिलाफ लगी सारी सरकारी याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आए इस फैसले का आगामी दिनों में मध्यप्रदेश पर असर पड़ना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला शुक्रवार 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आया है।

मध्यप्रदेश में शिक्षाकर्मी, संविदा शिक्षक, अतिथि शिक्षक, गुरूजी की तरह ही हिमाचल प्रदेश में पैट, पैरा, पीटीए और ग्रामीण विद्या उपासक अस्थाई रूप से सरकारी स्कूलों में अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने सभी शिक्षकों को नियमित करने के आदेश जारी किए थे। जिसे हिमाचल सरकार ने चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। शुक्रवार सुबह 11:05 बजे सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर दो ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।
मप्र के अस्थाई शिक्षकों में जगी नियमितीकरण की आस: सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद अब सभी शिक्षकों को नियमित किया जा सकेगा। मध्यप्रदेश में अतिथि शिक्षक लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मध्यप्रदेश के अतिथि शिक्षकों को भी भविष्य में नियमितीकरण की सौगात मिलने की उम्मीद जगी है।