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प्रीतिभोज एवं समस्त प्रकार के सार्वजनिक भोज तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

राजगढ़ : मृत्यु भोज, प्रीतिभोज एवं समस्त प्रकार के सार्वजनिक भोज तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित

राजगढ़। कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि 07 मई  तक किए जाने हेतु पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी नीरज कुमार सिंह द्वारा आदेश पारित किया है। उन्होने आदेशित किया है कि जिले में कोविड-19 संक्रमण की संख्या…
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