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बटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016

खेती संबंधी बंटाई अनुबंध की कॉपी तहसीलदार को देना अनिवार्य

अब कोई भी भूमि स्वामी अपनी भूमि बटाई पर देने या किसी व्यक्ति द्वारा बटाई पर लेने की वैधानिकता तभी मानी जाएगी जब दोनों पक्षों के द्वारा मध्यप्रदेश भूमि स्वामी बंटाईदारों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 के नियम चार के तहत अनुबंध निष्पादित किया…
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