दवा विक्रताओं को भरनी होगी साफ्टवेयर में जानकारी, ना भरने पर होगी नियमानुसार कार्रवाई
नरसिंहपुर। मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के तहत कोविड- 19 कोरोना बीमारी को नोटिफाईवल बीमारी घोषित किया गया है। कोविड- 19 के प्रभावी नियंत्रण के लिए कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जानकारी संकलित करने के लिए एमपी ऑनलाइन के जरिये एक…