विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना दण्डनीय अपराध, चालू बिजली लाइन टूटने पर दें फौरन…
भोपाल। विद्युत वितरण कंपनियों ने नागरिकों से अपील की है कि विद्युत लाइनों, उपकरणों एवं खंभों से छेड़खानी करना विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है। जरा-सी असावधानी या छेड़खानी से बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ऐसी लाइनें जिनमें…