हाई कोर्ट का फैसला: निजी स्कूल कोरोनाकाल में ले सकेगें सिर्फ ट्यूशन फीस
मप्र हाईकोर्ट ने कोरोना काल में निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक कोरोना काल रहेगा या जब तक फिजिकल क्लासेस चालू नहीं होंगे, तब तक निजी स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे। गुरुवार को…