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Surcharge payable from 22 March to 15 June 2020 is waived

31 जुलाई तक कर जमा करने पर नहीं लगेगा नगरीय निकाय में अधिभार

राज्य शासन द्वारा नगरीय निकायों के कर आदि पर 22 मार्च से 15 जून 2020 तक के देय अधिभार (सरचार्ज) को माफ कर दिया गया है। ऐसे नागरिक, जो 31 जुलाई तक नगरीय निकायों के कर जमा करेंगे, उनके लॉकडाउन अवधि को अधिभार की गणना में नहीं लिया जायेगा।
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