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The District Collector himself will be authorized in relation to local requirements and instructions issued in connection with Kovid-19.

जिले के भीतर आवागमन के लिये पृथक से पास/ अनुमति-पत्र प्राप्त किये जाने की आवश्यकता नहीं

राज्य शासन द्वारा नागरिकों/ संस्थाओं से जिले के भीतर, प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में एवं प्रदेश के एक जिले से अन्य राज्य में आवागमन की अनुमति प्राप्त करने के लिए ई-पास की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है।
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