निजी नवीन नलकूप खनन, नदी, तालाबों अथवा अन्य सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेना पूर्णत: प्रतिबंधित,जिले…
शासकीय नलकूप से 150 मीटर के दायरे में निजी नवीन खनन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। निजी नलकूप की गहराई खनित शासकीय नलकूप से कम रहेगी। यदि आवश्यक हुआ तो खनन किये जा रहे निजी नलकूप से आसपास के निवासियों को भी पेयजल उपलब्ध कराना होगा। इस आदेश को…