नरसिंहपुर। अनुविभागीय दंडाधिकारी नरसिंहपुर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के निरीक्षण के जांच प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न अनियमिततायें मिलने पर कलेक्टर रोहित सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग के तीन लिपिकों को निलंबित किया है। कलेक्टर ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय गोटेगांव में पदस्थ सहायक ग्रेड- 3 अतुल मिश्रा, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के स्थापना लिपिक सहायक ग्रेड- 3 ललित किशोर कौरव और जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के लेखापाल राजेश नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबित लिपिकों को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। निलंबन आदेश मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के प्रावधानों के तहत जारी किये गये हैं। अनुविभागीय दंडाधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच किये जाने हेतु इन लिपिकों को निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में अतुल मिश्रा का मुख्यालय जनपद पंचायत सांईखेड़ा, ललित किशोर कौरव का मुख्यालय तहसील कार्यालय गोटेगांव और राजेश नामदेव का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय चीचली नियत किया गया है।
उल्लेखनीय है कि अतुल मिश्रा के कार्यकाल के दौरान सुनियोजित ढंग से सांठगांठ कर 27 लाख रूपये की शासकीय का गबन हुआ था, जिसकी जांच जारी है। ललित किशोर कौरव सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना कार्यालय से अनुपस्थित हैं, इस कारण से वांछित रिकार्ड प्राप्त नहीं होने से उक्त जांच प्रभावित हो रही है। राजेश नामदेव द्वारा अशासकीय शालाओं की मान्यता एवं उनके नवीनीकरण के प्रकरणों में गड़बड़ी प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुई है।