नरसिंहपुर। इंदौर का कोरोना संक्रमित जावेद खान को नरसिंहपुर के सुरक्षाकर्मियों ने पकड़कर भले ही जबलपुर मेडिकल अस्पताल भिजवा दिया हो, लेकिन उसका कानूनी नाता जिले से जुड़ गया है। कोरोना से ठीक होने के बाद रासुका का ये अभियुक्त इंदौर के अलावा जबलपुर और नरसिंहपुर की कचहरी के चक्कर लगाता भविष्य में नजर आ जाएगा। हो सकता है उसे तीन साल की सजा भी हो जाए।
दरअसल मामला चोरी का है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज से भागकर नरसिंहपुर की सीमा में प्रवेश करने के बाद मदनपुर गांव के जिस घर से जावेद खान ने बाइक चुराई थी, उसके मालिक कमलेश पिता गणेश अग्रवाल ने सोमवार देर शाम तेंदूखेड़ा थाने में बाइक चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी जावेद के खिलाफ आईपीसी की धारा 379 के तहत मामला पंजीबद्ध किया है। इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी ने दी है। भारतीय दंड विधान की इस धारा के अंतर्गत चोरी के आरोपी को तीन साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।