कटनी। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के 3 आदतन अपराधियों को कटनी जिले की राजस्व सीमा सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमाओं से जिला बदर का आदेश पारित करते हुये 24 घंटे के भीतर बाहर चले जाने का आदेश दिया है।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट शशिभूषण सिंह द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत जारी आदेशानुसार थाना एनकेजे प्रेमनगर पानी की टंकी के पास राजा साहू उम्र 28 वर्ष, थाना विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत नदीपार विजयराघवगढ़ निवासी लकी उर्फ रोहित जायसवाल उम्र 29 वर्ष तथा थाना कैमोर अन्तर्गत मेहगांव निवासी गुड्डू उर्फ गाडविन इसाई उम्र 41 वर्ष को 24 घंटे के भीतर कटनी जिले की राजस्व सीमाओं तथा समीपवर्ती जबलपुर, सतना, दमोह, पन्ना एवं उमरिया की जिले की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिये बाहर चले जाने का आदेश पारित किया है। इस अवधि में न्यायालय की लिखित अनुमति के बगैर जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे। दाण्डिाक न्यायालय में नियत पेशी में थाना प्रभारी को सूचना देकर न्यायालय में उपस्थित हो सकते हैं। न्यायालय की पेशी के तुरन्त बाद उसे जिले से बाहर जाना होगा।