जिले में रविवार को रहेगा टोटल लॉक डाउन, धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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नरसिंहपुर।   मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के अनुसार जिले में कोविड के प्रभावी प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है कि आमजन सोशल डिस्टेंसिंग रखें तथा फेस कवरिंग का पालन करें। यह देखने में आया है कि नरसिंहपुर जिले में शहरी क्षेत्रों में रविवार के दिन प्राय: शहर के विभिन्न भागों में अत्यधिक भीड़ हो जाती है तथा आवश्यक सावधानियां नहीं बरती जाती हैं। कोविड संक्रमण के नियंत्रण करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि लोगों को घरों से अनावश्यक रूप से बाहर निकलने के लिए हतोत्साहित किया जाये। जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र अर्थात नगर पालिका नरसिंहपुर/ गाडरवारा/ गोटेगांव/ करेली एवं नगर परिषद तेंदूखेड़ा/ सांईखेड़ा/ चीचली/ सालीचौका के क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉक डाउन रखे जाने के लिए कलेक्टर वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है।
जारी आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले के नगरपालिका/ नगर परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को बाजार, होटल, निजी संस्थान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। शासकीय/ अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, नगरीय निकाय के कार्यालय, विद्युत विभाग इस आदेश से मुक्त रहेंगे। मेडीकल आपातकाल, शवयात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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