शराब दुकान, डेयरी शॉप रविवार को टोटल लॉक डाउन से रहेंगे मुक्त, बाजार, होटल, निजी संस्थान पूर्णत: रहेंगे बंद

धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

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नरसिंहपुर। जिले के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र अर्थात नगर पालिका नरसिंहपुर/ गाडरवारा/ गोटेगांव/ करेली एवं नगर परिषद तेंदूखेड़ा/ सांईखेड़ा/ चीचली/ सालीचौका के क्षेत्र में प्रत्येक रविवार को टोटल लॉक डाउन रखे जाने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार नरसिंहपुर जिले के नगरपालिका/ नगर परिषद क्षेत्रों में प्रत्येक रविवार को बाजार, होटल, निजी संस्थान सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक पूर्णत: बंद रहेंगे। शासकीय/ अशासकीय अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, नगरीय निकाय के कार्यालय, विद्युत विभाग इस आदेश से मुक्त रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्र उक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। सभी पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। दूध विक्रेता समाचार पत्रों के हॉकर्स, डेयरी शॉप, शासकीय शराब दुकानों को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। मेडीकल आपातकाल, शवयात्रा को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा।

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