Khabar Live 24 – Hindi News Portal

सख्ती से लागू करें लॉक डाउन, इसमें ढील आपदा प्रबंधन कानून का माना जाएगा उल्लंघन

नरसिंहपुर। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए देशभर में घोषित लॉक डाउन को सख्ती से लागू किया जाए। इसमें किसी भी तरह की ढील को आपदा प्रबंधन कानून 2005 का उल्लंघन माना जाएगा। ऐसा होने पर सम्बंधित जिले के कलेक्टर-एसपी जिम्मेदार होंगे। ये एडवाइजरी 01 अप्रैल की शाम केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए जारी की है।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कुछ राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें गृह मंत्रालय द्वारा दिए गए लॉकडाउन उपायों में ढील बरत रही हैं। उन्होंने कहा कि सभी राज्य सरकारों/केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर गृह मंत्रालय द्वारा जारी लॉकडाउन उपायों को सख्ती से लागू करें।