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शहरी क्षेत्रों में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा जायेगा

नरसिंहपुर।  भारत सरकार के गृह मंत्रालय और राज्य शासन के गृह विभाग के दिशा- निर्देशों के अनुरूप नोवल कोरोना वायरस कोविड- 19 को फैलने से रोकने के संबंध में अनलॉक 4 के दिशा- निर्देश जिले में भी लागू किये गये हैं।
   इस सिलसिले में जारी निर्देशों के अनुसार छात्रों और नियमित कक्षाओं के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितम्बर 2020 तक बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल्स, स्वीमिंग पूल्स, एंटरटेनमेंट पाक्र्स, थियेटर्स तथा इसी प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनैतिक कार्यों और अन्य सम्मेलनों में 100 लोगों की सीमा के साथ 21 सितम्बर 2020 से अनुमति दी जायेगी। इसके लिए फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने अथवा सेनेटाइजर का प्रावधान करना अनिवार्य होगा। केवल कंटेनमेंट जोन में लॉक डाउन 30 सितम्बर 2020 तक लागू रहेगा। राज्य के भीतर और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसी आवाजाही के लिए अलग से कोई अनुमति अनुमोदन या ई- परमिट आवश्यक नहीं होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आवश्यक सेवाओं और स्वास्थ्य प्रयोजनों को छोड़कर घर पर रहने की सलाह दी गई है। सभी से अपेक्षा की गई है कि वे आरोग्य सेतु एप अपने मोबाइल में इंस्टाल कर उसका उपयोग करें।
जिला स्तर पर की गई कार्रवाई
   इस सिलसिले में जिला स्तर पर विभिन्न कार्रवाई की गई, जिसके अनुसार सभी रेलवे स्टेशनों, सीमावर्ती क्षेत्रों पर स्केनिंग के लिए स्थापित सभी जांच चौकियां व नाके समाप्त कर दिये गये हैं। उक्त चौकियों, स्टेशनों एवं नाकों में लगे स्टाफ को दूसरे कार्यों में लगाया गया है। राज्य शासन के नवीन दिशा- निर्देशों के अनुसार शहरी क्षेत्रों में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आईसोलेशन में रखा जायेगा और दिन में दो बार शासकीय चिकित्सक उनसे वीडियो कॉल करके उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेंगे। ग्रामीण क्षेत्र में यथावत सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड केयर सेंटर में ही रखा जायेगा।
   शहरी क्षेत्र में सेंपल का कार्य फीवर क्लीनिक में किया जायेगा। जिले के शहरी क्षेत्र में 8 फीवर क्लीनिक निर्धारित किये गये हैं। इनमें जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल गाडरवारा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करेली, तेंदूखेड़ा, सालीचौका एवं सांईखेड़ा तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र चीचली शामिल है। फीवर क्लीनिक का समय सप्ताह के सातों दिन और चौबीस घंटों में सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। शहरी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए एक जिला स्तरीय डिस्ट्रिक कमांड एवं कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। जिले में यह सेंटर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर के कार्यालय में स्थापित किया गया है। इस सेंटर से डॉक्टर पोर्टल के माध्यम से ही बातचीत करेंगे और इस बातचीत का रिकार्ड भी रखा जायेगा।
   शहरी क्षेत्र में जो भी व्यक्ति अपना कोरोना टेस्ट कराना चाहते हैं या वह एसएआरआई/ आईएलआई से पीडि़त हैं या ऐसे रेड जोन क्षेत्र से आये हैं, उन्हें कोरोना टेस्ट के लिए उक्त 8 में से किसी भी एक फीवर क्लीनिक में स्वयं अपने साधन से जाना होगा। होम आईसोलेशन वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज के सम्पर्क में आये व्यक्तियों (कांटेक्ट ट्रेसिंग) की सूचि स्वयं स्वास्थ्य विभाग के सर्वे दल/ क्यूआरटी टीम को देना होगी। ऐसे मरीजों को एक पर्चा स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिया जायेगा, जिसमें आवश्यक सलाह एवं सुझाव अंकित होंगे। मरीज अपने मोबाइल में सार्थक लाइट को डाउनलोड करेगा। डिस्ट्रिक कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में डॉक्टर सप्ताह के सात दिन और 24 घंटे उपस्थित रहेंगे।
   शहरी क्षेत्र के ऐसे मरीज जिनके निवास पर पृथक कमरा/ शौचालय नहीं है, उनको पहले की तरह संस्थागत आईसोलेशन- कोविड केयर सेंटर में रखा जायेगा। शहरी क्षेत्र में होम आईसोलेशन निम्न प्रकार के व्यक्तियों को रखा जायेगा। इनमें बिना लक्षण वाले या मंद लक्षण वाले मरीज जिनका तापमान 100 डिग्री फेरनहाइट से कम है तथा एसपीओटू लेवल 95 प्रतिशत से अधिक है। ऐसे मरीज जिनकी आयु 60 वर्ष से कम है अथवा कोई गंभीर बीमारी नहीं है। मेडिकल ऑफिसर की जांच एवं परामर्श के आधार पर। होम आइसोलेशन वाले मरीज को सेंपल लेने की तिथि से 10 दिन तक होम आइसोलेशन में रहना होगा। उक्त 10 दिन में आखिरी 3 दिन उसे बुखार नहीं होना चाहिये। उक्त अनुसार स्थिति होने पर उसका दोबारा टेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि किसी गैर लक्ष्णिक/ मंद लक्षण वाले मरीज का तापमान 100 डिग्री फेरनहाइट से अधिक तथा एसपीओटू लेवल 95 प्रतिशत से कम हो जाता है, तो उस मरीज को आवश्यकतानुसार कोविड केयर सेंटर या डीसीएचसी में भर्ती किया जायेगा। इस स्थिति में मरीज को एम्बुलेंस से ले जाया जायेगा। मरीज अपनी समस्या के बारे में सार्थक एप तथा हेल्पलाइन नम्बर 104 में भी बात कर सकेंगे।
   कोविड- 19 के बढ़ते संक्रमण की वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह आवश्यक है कि ऐसे मरीज अन्य जो समर्थ हैं वह पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेट थर्मोमीटर को स्वयं क्रय कर उसका उपयोग कर सकेंगे।