उत्तरप्रदेशः राज्य कर्मचारी अब छह महीने तक नहीं कर सकेंगे हड़ताल, योगी सरकार ने लगाया एस्मा
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। इस दौरान हड़ताल पर प्रतिबंध रहेगा। योगी सरकार के आदेश में कहा गया है कि छह महीने तक फिलहाल कोई भी सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेंगें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की सरकारी सेवाओं में छह महीने तक हड़ताल पर रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अपर मुख्य सचिव कार्मिक मुकुल सिंघल ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य के कार्यकलापों से संबंधित लोकसेवा, सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन सेवा में छह माह के लिए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है।
कोरोना महामारी की तीसरी संक्रमण को देखते हुए प्रदेश की योगी सरकार ने आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम 1966 एस्मा लागू किया है इसके साथ ही यूपी में सभी सरकारी सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई है।