नरसिंहपुर। देश में छह से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है। ये बात विधिक साक्षरता व जागरूकता शिविर में जिला विधि सेवा प्राधिकरण के सचिव संजय कुमार गुप्ता ने कही।
जिला व सत्र न्यायाधीश व प्राधिकरण अध्यक्ष आशा गोधा के मार्गदर्शन में चाणक्य विद्यापीठ में ये शिविर आयोजित किया गया था। इसमें सचिव ने छात्र-छात्राओं को विधिक सेवाओं व उनके संरक्षण के लिए बनी योजनाओं की जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान बच्चों को देश के नागरिक की तरह अधिकार प्रदान करता है। उनका विशेष स्तर बनाए रखते हुए विशेष कानून भी बनाए गए हैं। छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चे निशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, बच्चियों के अधिकार, यातायात नियमों की जानकारी छात्र छात्राओं को दी गई। जिला विधिक सहायता अधिकारी राजेश कुमार सक्सेना द्वारा छात्र-छात्राओं को साइबर क्राइम संबंधी कानून की जानकारी देते हुए इंटरनेट के माध्यम से सोशल साइट्स के उपयोग के नुकसान एवं फायदे के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कहा कि हमें सोशल साइट का उपयोग केवल अपने ज्ञानवर्धन के लिए करना चाहिए, किसी भी प्रकार के मेसेज या वीडियो को सोच-समझकर ही किसी अन्य व्यक्ति को भेजें अन्यथा किसी के द्वारा शिकायत करने पर इसके गलत उपयोग के लिए आपके उपर कानूनी कार्यवाही हो सकती है, जिसमें सजा का भी प्रावधान है, सरकार द्वारा इसके लिए सख्त कानून बनाए गए हैं। आपको कानून की जानकारी हो इसी उद्देश्य के लिए इस विधिक साक्षरता शिविर का अयोजन किया गया है। शिविर में विद्यालय के प्राचार्य राजेंद्र राजपूत, शैलेंद्र श्रीवास्तव, पैरा लीगल वालंटियर पीयूष दीक्षित का सहयोग प्राप्त हुआ।