नरसिंहपुर/ श्रमायुक्त के निर्देशानुसार कोविड- 19 महामारी के संक्रमण के दौरान कारखाना, दुकान अथवा वाणिज्यिक संस्थान के बंद रहने की अवधि में कार्यरत कर्मकारों के वेतन अथवा अन्य देय वैधानिक स्वत्वों में किसी तरह की कटौती नहीं की जाना है।
श्रमपदाधिकारी नरसिंहपुर ने बताया कि वर्तमान में मध्यप्रदेश राज्य में पिछले माह के अंतिम दिनों से लगातार कोविड- 19 महामारी के संक्रण की वजह से लॉक डाउन निरंतरित है एवं कारखानों, दुकानों, वाणिज्यिक संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों/ कर्मचारियों को लॉक डाउन की अवधि का पूर्ण भुगतान होना है। वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के अनुसार वे कारखाने या अन्य स्थापनाएं जिनमें एक हजार से कम श्रमिक/ कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां मजदूरी/ वेतन कालावधि के अंतिम दिन के पश्चात 7 वें दिन के अवसान के पूर्व एवं जहां एक हजार से अधिक श्रमिक/ कर्मचारी कार्यरत हैं उनमें 10 वे दिन के अवसान के पूर्व वेतन का भुगतान होना अनिवार्य है।
समस्त कारखानों, अन्य दुकानों एवं वाणिज्यिक संस्थानों में श्रमिकों/ कर्मचारियों को नियत अवधि में वेतन के भुगतान नहीं होने की शिकायत प्राप्त होने पर अथवा किसी अन्य स्रोत से श्रमिकों/ कर्मचारियों को नियत अवधि में नियोजन द्वारा भुगतान नहीं करने की जानकारी प्राप्त होने पर श्रमिकों को वेतन का भुगतान कराया जावेगा एवं नियोजकों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।