वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई भी एक दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
नरसिंहपुर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के परिप्रेक्ष्य में आगामी 17 नवम्बर 2023 को मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र नहीं होने की दशा में ई- मतदाता परिचय पत्र आयोग की वेबसाईट https://voters.eci.gov.in/ से डाउनलोड किया जाकर मतदान किये जाने की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 12 प्रकार के वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी मतदाता अपने मत का उपयोग कर सकते हैं। आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आगामी 17 नवंबर को मतदान करने के संबंध में मतदाता की पहचान के लिये मतदाता परिचय पत्र और ई-मतदाता परिचय पत्र के अलावा आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक/पोस्ट ऑफिस की फोटो सहित पासबुक, श्रम मंत्रालय के अंतर्गत जारी हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड, ड्रायविंग लाईसेंस, पेन कार्ड, एन.पी.आर.के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोग्राफ सहित पेंशन दस्तावेज, केन्द्र शासन, राज्य शासन, पीएसयूस और पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा जारी फोटोग्राफ सहित सर्विस पहचान कार्ड, एमपी, एमएलए व एमएलसी द्वारा जारी ऑफिशियल आईडेंटिटी कार्ड और भारत शासन के सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडेंटिटी कार्ड निर्धारित किये गये हैं।